
कोर्ट ने आरोपियों पर 3 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
तारणी महतो हत्या (Tarani Mahato Murder Case) मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 3 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया.
12 फरवरी को न्यायालय कासिम बाजार थाना कांड 86/2000 में उपलब्ध साक्ष्य और अभियोजन एवं बचाव पक्ष का दलील सुनने के बाद एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने हेरूदियारा निवासी दिलीप यादव, छतीश यादव, सुरेन यादव, राणा यादव और छत्री यादव को दोषी करार दिया था. इस बहस में अभियोजन पक्ष से एपीपी सरोज कुमार ने भाग लिया.
जेल में है एक आरोपी
इस मामले के एक अभियुक्त सुरेन यादव पहले से ही अन्य मामले में जेल में बंद है. वहीं चार अभियुक्त जमानत पर मुक्त थे जिन्हें दोषी करार देनें के बाद न्याययिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इसमें से छतीश यादव नाम का आरोपी नौकरी करता है.ये भी पढ़ें: Farmers Protest: राकेश टिकैत ने दी संसद घेरने की धमकी, कहा- 40 लाख ट्रैक्टर से करेंगे कूच
जानें क्या है मामला
28 फरवरी 2000 को सभी नामजद अभियुक्त तारणी महतो के घर शिव नगर चाय टोला पहुंचे और तारणी महतो की पत्नी सुधा देवी से पूछा की उनके पति कहां है. पत्नी ने बताया की उनके पति घर के पीछे स्कूल के पास बैठे है. इसके बाद सभी अभियुक्तों ने तारणी महतो का हाथ पकड़कर मारपीट करते हुए गंगा किनारे नाव पर बैठा कर उसे दियारा के तरफ ले गया. इसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने दियारा में छापामारी की तो तारणी महतो का शव बरामद हुआ. हत्यारों ने तारणी महतो का हाथ बांध दिया था. फिर सिर में गोली मार कर तेजधार हथियार से पेट पर हमला किया था. पत्नी ने अभियुक्त के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था.